Rajasthan RTE Admission 2026: राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट 2009) के तहत हर साल हजारों बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करते हैं। सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान सरकार ने गैर-सरकारी यानी प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), असुविधाग्रस्त समूह और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए है। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है और उनके भविष्य उज्ज्वल बनता है।
आरटीई क्या है और क्यों महत्वपूर्ण?
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में लागू है। राजस्थान में यह 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। इसके तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को अपनी एंट्री लेवल कक्षाओं (प्री-प्राइमरी और कक्षा 1) में कुल नामांकन के 25% सीटें दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती हैं। ये सीटें पूरी तरह मुफ्त होती हैं, जिसमें किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। राजस्थान में लगभग 40 हजार से अधिक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल इस योजना में शामिल हैं।
Rajasthan RTE Admission 2026-27 सत्र के लिए महत्वपूर्ण तिथियां
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और समयबद्ध तरीके से चलती है। अभिभावकों को इन तिथियों का ध्यान रखना चाहिए:
| गतिविधि / विवरण | तिथि / समयावधि |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन शुरू | 20 फरवरी 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 10 मार्च 2026 (बढ़ाई गई) |
| स्कूल चयन क्रम में बदलाव (Choice Filling) | 6 मार्च 2026 से 11 मार्च 2026 तक |
| ऑनलाइन लॉटरी और मेरिट लिस्ट जारी | 12 मार्च 2026 |
| प्रथम चरण सीट आवंटन | 13 मार्च 2026 |
| दस्तावेज सत्यापन (प्रथम चरण) | 13 मार्च 2026 से 21 मार्च 2026 तक |
| द्वितीय चरण सीट आवंटन | 27 मार्च 2026 |
| दस्तावेज सत्यापन (द्वितीय चरण) | 27 मार्च 2026 से 4 अप्रैल 2026 तक |
| तृतीय चरण सीट आवंटन (यदि आवश्यक हो) | 13 अप्रैल 2026 |
प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है, ताकि अधिकतम बच्चे लाभान्वित हो सकें। यदि सीटें खाली रहती हैं तो तीसरा चरण चलाया जाता है।
आरटीई एडमिशन 2026 के लिए पात्रता और आयु सीमा
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए बच्चे की आयु निश्चित तिथि के अनुसार होनी चाहिए। सत्र 2026-27 के लिए आयु इस प्रकार है:
- प्री-प्राइमरी 3+ (PP 3+): 3 वर्ष से अधिक लेकिन 4 वर्ष तक (जन्म 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023)
- प्री-प्राइमरी 4+ (PP 4+): 4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष तक (जन्म 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022)
- प्री-प्राइमरी 5+ (PP 5+): 5 वर्ष से अधिक लेकिन 6 वर्ष तक (जन्म 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021)
- कक्षा 1: 6 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष तक (जन्म 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020)
बच्चा उसी कैचमेंट एरिया (ग्राम पंचायत या शहरी वार्ड) का निवासी होना चाहिए जहां स्कूल स्थित है। अभिभावक अधिकतम 5 स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
आरटीई एडमिशन 2026 के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के समय ये दस्तावेज अपलोड करने होते हैं:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या आंगनबाड़ी रिकॉर्ड
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बिजली बिल आदि)
- आय प्रमाण पत्र (दुर्बल वर्ग के लिए अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख तक)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू)
- पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र
सभी दस्तावेज सही और वैध होने चाहिए, अन्यथा आवेदन रद्द हो सकता है।
How to Apply Online: आरटीई एडमिशन के लिए आवेदन कैसे करें?
- आधिकारिक पोर्टल rajpsp.nic.in पर जाएं।
- “छात्र ऑनलाइन आवेदन और रिपोर्टिंग करें” विकल्प चुनें।
- नए आवेदक के रूप में रजिस्ट्रेशन करें (आधार और मोबाइल नंबर से)।
- आवेदन फॉर्म में बच्चे की जानकारी, अभिभावक विवरण भरें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अपने क्षेत्र के अधिकतम 5 प्राइवेट स्कूल चुनें।
- फॉर्म सबमिट करें और प्रिंटआउट लें।
- आवेदन आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें।
आवेदन स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी कर सकते हैं। आवेदन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें।
RTE form Rajasthan 2026 Apply Online
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